Please assign a menu to the primary menu location under menu

Arts NewsEducation News

REET लेवल-1 भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर, कोर्ट ने सिर्फ BSTC वालों को माना योग्य

674Views

रीट लेवल-1 भर्ती के बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल-1 भर्ती के लिए सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य करार दिया है। जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने रीट लेवल-1 भर्ती के लिए केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य माना और बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को निरस्त करने के आदेश दिए। कोर्ट ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसमें बीएड वालों को इस भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंड पीठ में यह फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि रीट से राजस्थान में 31000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। पहले रीट लेवल -1 भर्ती में बीएसटीसी के साथ बीएड डिग्री धारक को भी योग्य माने जाने पर कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएसटीसी के उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो पहले वंचित रह रहे थे। कॉम्पिटिशन कम होने से पहले से ज्यादा बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी।

इससे पहले बुधवार को जोधपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन सभी पक्षों ने तर्कों के साथ अपना पक्ष रखा। बुधवार को  बीएड अभ्यर्थियों की ओर से मामले में पक्ष रखा गया। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन लगातार कई घंटों सुनवाई चली और बीएसटीसी अभ्यर्थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं की ओर से पक्षा रखा गया। 

vijayeducation
the authorvijayeducation

1 Comment

Leave a Reply